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गुजरात हाईकोर्ट ने कंस्ट्रक्शन हटाने के ‘मनमाने’ कदम पर अधिकारी को फटकार लगाई, यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया

National  •  👁 10 views  •  07 Jan 2026
गुजरात हाईकोर्ट ने कंस्ट्रक्शन हटाने के ‘मनमाने’ कदम पर अधिकारी को फटकार लगाई, यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया
गुजरात हाई कोर्ट (HC) ने सोमवार को कहा कि गमताल की ज़मीन के एक प्लॉट से सैनिटेशन सेंटर को बिना नाप या पक्के कागज़ात के गिराना, पालनपुर के तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर (TDO) की “ज़्यादा सख्ती” थी। कोर्ट ने अधिकारियों को अगली सुनवाई 9 फरवरी तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।
HC जस्टिस मौना एम भट्ट, पालनपुर में गमताल प्लॉट पर 11 अलग-अलग ज़मीन मालिकों की याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिन्हें दिसंबर में अधिकारियों ने गमताल ज़मीन पर कब्ज़े का आरोप लगाते हुए अलग-अलग नोटिस जारी किए थे। कोर्ट के मौखिक आदेश में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे सनद के ज़रिए ज़मीन के मालिक थे।