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'सरकारी विभाग सुस्त हैं': मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में सरकारी अधिकारी को राहत देने से इनकार किया

Economy  •  👁 12 views  •  06 Jan 2026
'सरकारी विभाग सुस्त हैं': मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में सरकारी अधिकारी को राहत देने से इनकार किया
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (ग्वालियर बेंच) ने हाल ही में सरकारी विभागों को उनके "सुस्त रवैये" और "निष्क्रियता" के लिए फटकार लगाई, जिससे गलत अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई में देरी होती है, जबकि जाली दस्तावेजों के ज़रिए धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे एक सरकारी अधिकारी को राहत देने से इनकार कर दिया।
जस्टिस आशीष श्रोती एक असिस्टेंट वेटरनरी फील्ड ऑफिसर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जो पशुपालन और डेयरी विभाग में काम करते थे। उन्होंने अधिकारियों को उनके खिलाफ लगे आरोपों के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।