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"पंजाब और हरियाणा HC ने हरियाणा के कैथल जिले में राइस शेलर्स के इंस्पेक्शन पर रोक लगाई, कहा: 'अधिकार पैनल निर्देश नहीं दे सकता'"

National  •  👁 10 views  •  04 Feb 2026
"पंजाब और हरियाणा HC ने हरियाणा के कैथल जिले में राइस शेलर्स के इंस्पेक्शन पर रोक लगाई, कहा: 'अधिकार पैनल निर्देश नहीं दे सकता'"
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के कैथल जिले में राइस शेलर्स के निरीक्षण (Inspection) पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अधिकार पैनल इस मामले में किसी निर्देश देने का अधिकार नहीं रखता, और इस तरह के कदम केवल अदालत या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से ही उठाए जा सकते हैं।
इस मामले में राइस शेलर्स ने पैनल के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके गोदामों और स्टॉक का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया था। शेलर्स का दावा था कि यह आदेश कानूनी प्रक्रिया और उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि किसी भी सार्वजनिक पैनल या समिति को बिना कानूनी अधिकार के निरीक्षण आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कानून और नियमों के अनुसार ही किसी निरीक्षण या कार्रवाई को अंजाम दें।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला व्यापारियों और उत्पादकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि राज्य और केंद्र सरकार के तहत बनाई गई व्यापारिक निगरानी और निरीक्षण प्रक्रियाएं कानूनी ढांचे में ही मान्य हैं, और उनका उल्लंघन गंभीर परिणाम ला सकता है।
हरियाणा के कैथल जिले के राइस शेलर्स ने इसे एक सकारात्मक कदम माना है क्योंकि इससे उन्हें अनावश्यक सरकारी दबाव से राहत मिल सकती है। इस फैसले से यह भी संदेश जाता है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन और अधिकारों की रक्षा हर स्तर पर आवश्यक है।
अंततः, हाईकोर्ट का यह आदेश यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार और निगरानी में संतुलन बनाए रखा जाए, और किसी भी पैनल द्वारा असंवैधानिक निर्देशों की अनुमति न दी जाए।