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हरियाणा में संकाय भर्ती नियम कड़े — आरक्षण रोस्टर पर भ्रम खत्म करने के लिए नए SOP जारी

National  •  👁 15 views  •  27 Jan 2026
हरियाणा में संकाय भर्ती नियम कड़े — आरक्षण रोस्टर पर भ्रम खत्म करने के लिए नए SOP जारी
हरियाणा सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में अध्यापक नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर के उपयोग को लेकर लंबे समय से व्याप्त भ्रम को खत्म करने के लिए Standard Operating Procedures (SOPs) में विस्तार से स्पष्टीकरण और संशोधन जारी किए हैं। इसका उद्देश्य भेदभाव रहित, पारदर्शी और संविधान अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।
इन नए निर्देशों को जूनियर उच्च शिक्षा विभाग ने 22 जनवरी को जारी किया है, ताकि पिछले समय में अलग‑अलग व्याख्याओं के कारण जो असंगतियाँ और विवाद उत्पन्न होते रहे हैं, उन्हें रोका जा सके। शिकायतों के मुताबिक़ कुछ कॉलेज आरक्षण की गणना को विषय‑विहीन ढंग से करते थे, जिससे रोस्टर और आरक्षण अनुपालन में अंतर आ जाता था। इसे दूर करने के लिए अब सभी सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों को एक ही एकीकृत इकाई (single unit) के रूप में माना जाएगा और उसी के आधार पर 100‑पॉइंट रोस्टर की गणना की जाएगी।
नई प्रक्रियाओं के तहत कॉलेजों को 31 अगस्त 2023 से एक संयुक्त रोस्टर रजिस्टर तैयार करना अनिवार्य किया गया है, जिसमें सभी विषय‑विशेष रोस्टर को एकत्र कराकर एक क्रमबद्ध सूची बनाई जाएगी। इस रजिस्टर में पुराने और नए दोनों नियुक्त सदस्यों को उनके ज्वाइनिंग की तारीख के हिसाब से शामिल करना होगा, और जैसे ही 100‑पॉइंट चक्र पूरा होगा, रोस्टर पॉइंट 1 से फिर शुरू होगा।
इसके अलावा, अगर कोई कॉलेज किसी पद को उस समय भरना नहीं चाहता, तो केवल उन्हीं पदों को रोस्टर पॉइंट के लिए माना जाएगा जिन्हें वास्तविक रूप से भरा जा रहा है — खाली रखे गए पद रोस्टर गणना पर असर नहीं डालेंगे। जो आरक्षित पद बैकलॉग में हैं (यानी पहले भरे नहीं गए), उन्हें प्रथमता दी जाएगी और उन्हें भी क्रमबद्ध तरीके से रोस्टर में शामिल किया जाएगा।
एक और महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि कोई भी भर्ती विज्ञापन जारी करने से पहले रोस्टर रजिस्टर की सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य होगी, और यह सत्यापन SEWA विभाग या उसके नामित अधिकारी द्वारा होना चाहिए। सत्यापित रोस्टर के बिना किसी भी पद की विज्ञप्ति जारी करना प्रक्रियात्मक उल्लंघन माना जाएगा।
इन SOPs का लक्ष्य न्यायिक चुनौतियों, विवादों और आडिट संबंधी प्रश्नों को कम करना तथा एक स्पष्ट, न्यायसंगत और सभी सामान्य और आरक्षित श्रेणियों के लिए समान अवसर प्रदान करने वाली भर्ती प्रक्रिया को मज़बूत करना है — जिससे उच्च शिक्षा संस्थाओं में भर्ती का कार्य अधिक विश्वसनीय और व्यवस्थित हो सके।