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हरियाणा हाई कोर्ट ने भर्ती में हद पार करने पर HPSC को लगाई फटकार

Crime  •  👁 21 views  •  22 Jan 2026
हरियाणा हाई कोर्ट ने भर्ती में हद पार करने पर HPSC को लगाई फटकार
हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) को सख्त फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन न करना और निर्धारित प्रोटोकॉल के उल्लंघन से न केवल उम्मीदवारों के अधिकार प्रभावित होते हैं, बल्कि लोक सेवाओं में विश्वास भी कम होता है। यह आदेश उस समय आया जब कुछ याचिकाओं में HPSC द्वारा नियुक्तियों और चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं का मामला सामने आया। (livehindustan.com)
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना कमीशन की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि HPSC को नियमों के तहत ही उम्मीदवारों का चयन करना चाहिए, और किसी भी तरह के नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि असंगत और पारदर्शिता रहित चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों के करियर को प्रभावित कर सकती है। (patrika.com)
कोर्ट ने HPSC को निर्देश दिए कि वे भविष्य में सभी भर्ती प्रक्रियाओं में नियमों का कड़ाई से पालन करें। यदि किसी भी भर्ती में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो आयोग और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, कोर्ट ने भर्ती से प्रभावित उम्मीदवारों को सुनवाई का अधिकार और शिकायत निवारण प्रक्रिया सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया। (bhaskar.com)
विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला हरियाणा में सरकारी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कोर्ट ने HPSC को चेतावनी दी कि नियमों की अनदेखी से न केवल आयोग की विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा, बल्कि उम्मीदवारों के अधिकारों का हनन भी होगा।
इस आदेश के बाद HPSC अब भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन, उम्मीदवारों की योग्यता का सही मूल्यांकन और सभी कानूनी प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम राज्य में लोक सेवा चयन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा। (livehindustan.com)