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दिल्ली उच्च न्यायालय ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में एक व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में 15 दिन की सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है।

Crime  •  👁 20 views  •  27 Dec 2025
दिल्ली उच्च न्यायालय ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में एक व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में 15 दिन की सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में एक व्यक्ति को हाल ही में लोक नायक जय प्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल में 15 दिनों तक सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है, और इस निर्देश को "जवाबदेही का एक उपाय" बताया है।
राष्ट्रीय राजधानी के लाजपत नगर इलाके में एक सड़क दुर्घटना के संबंध में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने 17 दिसंबर को यह आदेश पारित किया।