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पड़ोसी परिवार का हिस्सा नहीं, वैवाहिक मामलों में क्रूरता के लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला

Crime  •  👁 16 views  •  09 Jan 2026
पड़ोसी परिवार का हिस्सा नहीं, वैवाहिक मामलों में क्रूरता के लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला
कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि शादी के मामले में किसी "अजनबी" पर क्रूरता का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि वे इंडियन पीनल कोड (IPC) के संबंधित प्रावधान में बताए गए पति के रिश्तेदार की कानूनी परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं।
IPC की धारा 498A "किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उस पर क्रूरता करने" के अपराध से संबंधित है और इसमें कहा गया है, "जो कोई भी, किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार होकर, उस महिला के साथ क्रूरता करता है, उसे तीन साल तक की कैद की सज़ा दी जाएगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।"