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‘राजा बेटों’ के अंधे प्रेम पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, रेप-मर्डर केस में दोषी को 30 साल की सजा

Crime  •  👁 14 views  •  26 Dec 2025
‘राजा बेटों’ के अंधे प्रेम पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, रेप-मर्डर केस में दोषी को 30 साल की सजा
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम और कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि कई बार माताओं का अपने बेटों के प्रति अंधा प्रेम उन्हें अपराध की सच्चाई देखने से रोक देता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे “राजा बेटे” समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और उन्हें बचाने की कोशिश न्याय व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाती है।

यह टिप्पणी कोर्ट ने एक जघन्य अपराध से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें एक व्यक्ति को बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया। अदालत ने दोषी को 30 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और स्पष्ट किया कि इस तरह के अपराधों में कोई नरमी नहीं बरती जा सकती।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि परिवार का सहयोग कभी-कभी अपराधियों को और अधिक निडर बना देता है। विशेष रूप से जब माता-पिता अपने बच्चों की गलतियों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो यह प्रवृत्ति समाज में कानून के प्रति भय को कमजोर करती है।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि न्याय केवल पीड़ित के लिए ही नहीं, बल्कि समाज में सही संदेश देने के लिए भी जरूरी है। अदालत ने साफ किया कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सख्त सजा समय की मांग है।

यह फैसला न्यायिक व्यवस्था में विश्वास को मजबूत करने वाला माना जा रहा है और समाज को यह संदेश देता है कि अपराध चाहे कोई भी करे, कानून के सामने सभी समान हैं।