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बेंगलुरु के स्कूल के खिलाफ बिना मंजूरी के एडमिशन फीस लेने पर FIR दर्ज।

Crime  •  👁 7 views  •  08 Jan 2026
बेंगलुरु के स्कूल के खिलाफ बिना मंजूरी के एडमिशन फीस लेने पर FIR दर्ज।
बेंगलुरु में शिक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला सामने आया है। शहर के एक निजी स्कूल के खिलाफ बिना सरकारी मंजूरी के एडमिशन फीस और अन्य शुल्क वसूलने के आरोप में पुलिस ने FIR दर्ज की है। यह कार्रवाई अभिभावकों की शिकायत और शिक्षा विभाग की जांच के बाद की गई है।
जानकारी के अनुसार, संबंधित स्कूल पर आरोप है कि उसने शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकरण से फीस संरचना की स्वीकृति लिए बिना ही छात्रों से एडमिशन फीस, डेवलपमेंट फीस और अन्य मदों में मोटी रकम वसूली। कई अभिभावकों ने शिकायत की थी कि उनसे तय सीमा से अधिक फीस ली गई और रसीदों में भी स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया।
शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की प्रारंभिक जांच की, जिसमें अनियमितताएं पाए जाने पर स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया। इसके आधार पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और स्कूल के दस्तावेजों, फीस रसीदों तथा बैंक लेन-देन की भी पड़ताल होगी।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कर्नाटक में निजी स्कूलों को फीस तय करने से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। बिना मंजूरी फीस लेना कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य अभिभावकों पर आर्थिक बोझ को नियंत्रित करना और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना है।
इस घटना के बाद कई अभिभावक संगठनों ने राज्य सरकार से मांग की है कि निजी स्कूलों की फीस संरचना पर सख्त निगरानी रखी जाए और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं, पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि यदि उन्हें भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा हो तो वे आगे आकर शिकायत दर्ज कराएं।
मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।