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शेखपुरा में पॉक्सो मामले में दो आरोपियों को 10 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना

Crime  •  👁 12 views  •  29 Jan 2026
शेखपुरा में पॉक्सो मामले में दो आरोपियों को 10 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना
शेखपुरा। दिनांक 28 जनवरी 2026 को शेखपुरा जिले में पॉक्सो (POSCO) के गंभीर मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश VI (विशेष न्यायालय पॉक्सो) द्वारा सुनाया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मामला बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराध से संबंधित था, जिसमें अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के माध्यम से आरोपियों की संलिप्तता साबित की। न्यायालय ने सभी प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट का विस्तार से परीक्षण करने के बाद यह निर्णय सुनाया।
विशेष न्यायालय ने सजा सुनाते समय यह स्पष्ट किया कि बच्चों के प्रति अपराध न केवल कानूनी दृष्टि से गंभीर हैं, बल्कि समाजिक दृष्टि से भी यह अत्यंत गंभीर अपराध हैं। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में कठोर दंड देना आवश्यक है ताकि समाज में नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों के मन में भय और चेतना बनी रहे।
इस मामले में शेखपुरा पुलिस और अभियोजन पक्ष की भूमिका सराहनीय रही। पुलिस ने समय पर मामले की जांच कर सटीक और पर्याप्त सबूत न्यायालय में पेश किए, जिससे दोषियों को न्याय दिलाने में मदद मिली। जिला प्रशासन ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि पॉक्सो मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई समाज में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से अन्य अपराधियों में भय पैदा होगा और बच्चों के प्रति अपराध रोकने में मदद मिलेगी। वहीं, यह निर्णय पीड़ित परिवार के लिए न्याय की भावना और समाज में विश्वास को मजबूत करने वाला साबित हुआ है।
कुल मिलाकर, शेखपुरा में पॉक्सो कांड में दोषियों को कड़ी सजा सुनाना बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था की मजबूती का स्पष्ट संदेश है।