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दिल्ली कोर्ट ने महिला को सैलरी विवाद में पालतू कुत्ते से हमला करवाने के मामले में हत्या की कोशिश का दोषी ठहराया

Crime  •  👁 11 views  •  28 Jan 2026
दिल्ली कोर्ट ने महिला को सैलरी विवाद में पालतू कुत्ते से हमला करवाने के मामले में हत्या की कोशिश का दोषी ठहराया
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में सैलरी विवाद को लेकर पूर्व कर्मचारी पर पालतू कुत्ते से हमला करवाने के मामले में एक महिला को हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) का दोषी ठहराया। अदालत ने कहा कि यह कोई अचानक या आंशिक निर्णय नहीं था, बल्कि पूर्व नियोजित और उकसाने वाला कृत्य था।
मामले के अनुसार, महिला ने अपने पूर्व कर्मचारी के साथ वेतन और सैलरी भुगतान को लेकर विवाद होने के बाद अपने पालतू कुत्ते को जानबूझकर हमला करने के लिए उकसाया। हमले में पूर्व कर्मचारी को चोटें आईं, लेकिन समय पर मदद मिलने के कारण गंभीर हालात टल गए।
अदालत ने अपनी सजा में कहा कि सैलरी विवाद जैसी मामूली व्यक्तिगत वजह के लिए किसी पर जानलेवा हमला करवाना गंभीर अपराध है। जज ने मामले में यह भी कहा कि आरोपी ने जानबूझकर योजना बनाई थी और अपराध को अंजाम देने में पूरी गंभीरता और पूर्वनियोजित सोच दिखाई।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह केस वर्कप्लेस विवादों में हिंसा की गंभीरता और कानूनी परिणामों का उदाहरण है। इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया कि जानवरों का गलत इस्तेमाल कर किसी को नुकसान पहुँचाना अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए सख्त सजा मिल सकती है।
मामले की सुनवाई में अदालत ने आरोपी महिला को दोषी ठहराते हुए उचित सजा सुनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। इस निर्णय से यह संदेश गया कि सैलरी विवाद, नौकरी का तनाव या व्यक्तिगत मतभेद किसी भी प्रकार की हिंसा का बहाना नहीं बन सकते।
इस तरह, दिल्ली कोर्ट का यह फैसला पूर्व नियोजित हिंसा, जानलेवा हमला और कानूनी जवाबदेही के बीच के संबंध को उजागर करता है।