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कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्यों कहा कि फोन कॉल पर जाति के आधार पर गाली-गलौज करने पर SC/ST एक्ट लागू नहीं होता?

Crime  •  👁 18 views  •  29 Dec 2025
कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्यों कहा कि फोन कॉल पर जाति के आधार पर गाली-गलौज करने पर SC/ST एक्ट लागू नहीं होता?
कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि टेलीफोन कॉल पर जाति के आधार पर की गई गाली-गलौज पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स (अत्याचार निवारण) एक्ट, 1989 लागू नहीं होता, क्योंकि यह "सार्वजनिक रूप से" नहीं होता। कोर्ट ने एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे चार हफ़्ते के लिए गिरफ्तारी से सुरक्षा दी।
जस्टिस जय सेनगुप्ता नूरुल अरास द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जो BNSS, 2023 की धारा 482 (गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने का निर्देश) के तहत अग्रिम जमानत मांग रहा था और उस पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत आरोप लगाए गए थे।