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तेलंगाना हाई कोर्ट का आदेश: हैदराबाद की निज़ाम कालीन गौशाला से अवैध कब्ज़ा हटाने का निर्देश

Crime  •  👁 9 views  •  26 Jan 2026
तेलंगाना हाई कोर्ट का आदेश: हैदराबाद की निज़ाम कालीन गौशाला से अवैध कब्ज़ा हटाने का निर्देश
तेलंगाना हाई कोर्ट ने हैदराबाद में निज़ाम के ज़माने की ऐतिहासिक गौशाला से अवैध कब्ज़ा हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि कब्ज़ाधारकों को गौशाला खाली करने के लिए 2 हफ़्ते का समय दिया जाता है। यह फैसला संपत्ति के संरक्षण और ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से अहम माना जा रहा है।
गौशाला, जो निज़ाम के समय स्थापित की गई थी, स्थानीय इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। पिछले कई वर्षों से कुछ लोगों ने इस स्थान पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर रखा था, जिससे न केवल संपत्ति का नुकसान हो रहा था, बल्कि स्थानीय प्रशासन को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा था।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि ऐतिहासिक संपत्ति की सुरक्षा और कानूनी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अवैध कब्ज़ा कानूनी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है और इसे तुरंत हटाना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया कि कब्ज़ा हटाने और संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला न केवल हैदराबाद की ऐतिहासिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह कानून की प्राथमिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण भी प्रस्तुत करता है।
स्थानीय अधिकारियों ने घोषणा की है कि कब्ज़ाधारकों को कोर्ट के निर्देशानुसार कार्रवाई के लिए नोटिस जारी कर दिया जाएगा। दो हफ़्तों के भीतर यदि कब्ज़ा नहीं हटाया गया, तो प्रशासन कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा।
यह कदम हैदराबाद की सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक संपत्तियों के संरक्षण में मील का पत्थर साबित हो सकता है।