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उन्नाव बलात्कार मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका दिया, दिल्ली हाई कोर्ट की जमानत पर रोक

Crime  •  👁 11 views  •  29 Dec 2025
उन्नाव बलात्कार मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका दिया, दिल्ली हाई कोर्ट की जमानत पर रोक
2017 के बहुचर्चित उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए जमानत आदेश पर रोक लगा दी है, जिससे सेंगर को मिली अस्थायी राहत समाप्त हो गई है। यह फैसला पीड़िता और उसके परिवार के लिए एक अहम कानूनी घटनाक्रम माना जा रहा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कुलदीप सेंगर को कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, इस आदेश को चुनौती देते हुए पीड़िता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में दलील दी गई कि सेंगर को जमानत मिलने से पीड़िता की सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट के जमानत आदेश पर तत्काल रोक लगा दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में सभी पहलुओं की गहराई से समीक्षा की जाएगी और अगली सुनवाई तक सेंगर को जेल में ही रहना होगा।
गौरतलब है कि कुलदीप सेंगर को वर्ष 2020 में उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। यह मामला देशभर में महिला सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को लेकर व्यापक बहस का कारण बना था।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यह संकेत देता है कि गंभीर अपराधों में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को जमानत देने में अदालतें अतिरिक्त सावधानी बरत रही हैं। वहीं, पीड़िता के वकीलों ने इस आदेश को न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
अब इस मामले में सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां जमानत याचिका पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।