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सीवेज मैनेजमेंट के बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं, गलती करने वाले डेवलपर्स को ब्लैकलिस्ट करें: बॉम्बे HC ने सिविक बॉडीज़ से कहा

law  •  👁 11 views  •  20 Jan 2026
सीवेज मैनेजमेंट के बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं, गलती करने वाले डेवलपर्स को ब्लैकलिस्ट करें: बॉम्बे HC ने सिविक बॉडीज़ से कहा
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को पूरे महाराष्ट्र में सिविक अथॉरिटीज़ को निर्देश दिया कि वे किसी भी स्ट्रक्चर को तब तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) जारी न करें, जब तक डेवलपर्स अप्रूव्ड प्लान और बिल्डिंग परमिशन का पूरी तरह से पालन न करें, और ऊंची इमारतों के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण सुनिश्चित न करें।

कोर्ट ने सिविक अथॉरिटीज़ को उन डेवलपर्स को ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश दिया है जो अपनी बिल्डिंग्स के लिए STP या सीवेज मैनेजमेंट नहीं देते हैं।
कोर्ट ने यह आदेश ठाणे ज़िले में उल्हास नदी में बिल्डरों द्वारा बिना प्रॉपर STP बनाए सीवेज डालने की "इंसानों द्वारा बनाई गई बहुत बड़ी समस्या" को देखते हुए दिया, जिसमें लगभग 438 कथित गैर-कानूनी स्ट्रक्चर शामिल थे।
कोर्ट बदलापुर के रहने वाले यशवंत अन्ना भोइर की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एडवोकेट अविनाश फतांगरे और अर्चना शेलार ने डेवलपर ए प्लस लाइफस्पेस द्वारा त्रिशूल गोल्डन विले कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर किए गए कंस्ट्रक्शन के खिलाफ दलीलें दीं।