The Current Scenario
--:--:-- | Loading...
🔴 डोपिंग से दूर रहें खिलाड़ी: अखिल कुमार, अर्जुन अवार्डी एवं डी.एस.पी. हरियाणा पुलिस     🔴 देवेश चंद्र श्रीवास्तव विशेष आयुक्त पुलिस /क्राइम के मार्गदर्शन एवं सुश्री वेदिता रेड्डी आईएएस निदेशक (शिक्षा) के नेतृत्व में एक लाख बच्चे नशा ना करने के शपथ अभियान में हुए शामिल     🔴 बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों में जागरूकता आवश्यक: प्रो. (डॉ.) जे.एस. यादव डीन     🔴 एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों का दमखम, कामेत हाउस रहा अव्वल     🔴 9 दिन बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं? 44°C में तपते नागरिक, जिम्मेदार कौन?     🔴 बस स्थानक के बाहर निजी बसों की भीड़: सड़क किनारे यात्रियों की भराई से यातायात व्यवस्था पर सवाल     🔴 हरियाणा खेल विश्वविद्यालय का मनाएगा तीसरा स्थापना दिवस     🔴 नगरपालिका अध्यक्ष एवं शिक्षा निदेशक के कुशल नेतृत्व में छात्र ~छात्राओं ने रचा इतिहास     🔴 जहाँ सपनों को मिलती है सही दिशा इनायतिया स्कूल बना रहा बच्चों का मजबूत भविष्य     🔴 खिरपुरी जैसी घटना अकोला में न हो: सामाजिक कार्यकर्ता सलीम सिद्दीकी ने जल आपूर्ति व्यवस्था पर उठाए सवाल    
accident Airlines Animals Business Crime Economy Education Entertainment Environment Festival Health Inspection International law Local National Nature Politics Research social Social media Sports Technology walfare Weather

सरस्वती पूजा 2026: वैशाली पुलिस की कड़ी गाइडलाइन जारी, नियमों के उल्लंघन पर होगी FIR

Crime   •   👁 39 views   •   20 Jan 2026
सरस्वती पूजा 2026: वैशाली पुलिस की कड़ी गाइडलाइन जारी, नियमों के उल्लंघन पर होगी FIR
वैशाली: पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वैशाली ने सरस्वती पूजा के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण आयोजन के लिए आम जनता के नाम एक महत्वपूर्ण अपील जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पर्व के दौरान हुड़दंग करने वालों और नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई (BNS की धाराओं के तहत) की जाएगी।
मुख्य दिशा-निर्देश (क्या करें):
अनिवार्य लाइसेंस: विसर्जन जुलूस के लिए संबंधित थाने से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के जुलूस को 'अवैध' माना जाएगा और आयोजकों पर मुकदमा दर्ज होगा।
स्वयंसेवकों की नियुक्ति: प्रत्येक जुलूस के लिए 10-15 मुख्य आयोजक और कम से कम 10% वालंटियर्स की सूची पुलिस को देनी होगी।
समय और रूट: जुलूस केवल पुलिस द्वारा निर्धारित रूट से ही निकलेगा और तय समय सीमा के भीतर ही समाप्त करना होगा।
दस्तावेज: जुलूस के दौरान आयोजकों को लाइसेंस की कॉपी साथ रखनी होगी और मांगे जाने पर पुलिस को दिखाना होगा।
कड़े प्रतिबंध (क्या न करें):
डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध: माननीय न्यायालय के आदेशानुसार, जुलूस या झांकी में डीजे (DJ) बजाने पर पूरी तरह रोक है। उल्लंघन होने पर डीजे जब्त कर आयोजकों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
हथियार प्रदर्शन: तलवार, लाठी-भाला या किसी भी प्रकार के अग्निअस्त्र का प्रदर्शन गैरकानूनी है।
नशाखोरी: बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। शराब पीकर हुड़दंग करने वालों की गिरफ्तारी की जाएगी।
सोशल मीडिया पर नजर: वैशाली पुलिस 24x7 सोशल मीडिया की निगरानी कर रही है। भड़काऊ टिप्पणी या धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले पोस्ट पर तुरंत एक्शन होगा।
विवादित स्थल: संवेदनशील या विवादित स्थलों पर नारेबाजी और हुड़दंग की सख्त मनाही है।
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
पुलिस ने बताया कि सभी जुलूसों की CCTV और वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी की जाएगी। किसी भी अप्रिय घटना या अफवाह की सूचना देने के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं:
इमरजेंसी नंबर: 112
जिला नियंत्रण कक्ष: 9031826900
वैशाली पुलिस ने सभी नागरिकों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है।