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सहरसा पुलिस की बड़ी सफलता: आर्म्स एक्ट के दोषी को 3 साल की सजा

Crime  •  👁 9 views  •  20 Jan 2026
सहरसा पुलिस की बड़ी सफलता: आर्म्स एक्ट के दोषी को 3 साल की सजा
सहरसा (बिहार): सहरसा पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत पुख्ता साक्ष्यों और समय पर दाखिल की गई चार्जशीट के आधार पर, माननीय न्यायालय ने एक अभियुक्त को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला नवहट्टा थाना कांड संख्या 273/23 (दिनांक 21.11.23) से जुड़ा है। अभियुक्त राकेश कुमार यादव (पिता: स्व. महादेव यादव), जो कासिमपुर वार्ड नं. 04 का निवासी है, के खिलाफ धारा-25(1-बी)ए और धारा-26 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
न्यायालय का फैसला
19 जनवरी 2026 को माननीय न्यायालय, श्री भवानी प्रसाद (न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सहरसा) ने त्वरित विचारण (Speedy Trial) के तहत सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त राकेश कुमार यादव को निम्नलिखित सजाएं दीं:
धारा-25(1-b)a आर्म्स एक्ट: 3 वर्ष का कारावास और ₹2,000 का अर्थदंड। (जुर्माना न भरने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास)।
धारा-26 आर्म्स एक्ट: 3 वर्ष का कारावास और ₹2,000 का अर्थदंड। (जुर्माना न भरने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास)।
अदालत ने आदेश दिया है कि ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
पुलिस और अभियोजन पक्ष की भूमिका
इस केस में अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री प्रदीप कुमार गिरी ने मजबूती से पक्ष रखा। मामले की जांच में वादी पु०अ०नि० सरोज कुमार और अनुसंधानकर्ता पु०अ०नि० इंदल कुमार गुप्ता की अहम भूमिका रही, जिनकी सटीक जांच के कारण आरोपी को सजा दिलवाना संभव हो सका।
सहरसा पुलिस ने इस उपलब्धि को अपनी सक्रियता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया है।