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चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर GRP बिल्डिंग के रेनोवेशन को लेकर हाई कोर्ट सख्त, दो महीने की समय-सीमा तय

Crime  •  👁 5 views  •  20 Jan 2026
चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर GRP बिल्डिंग के रेनोवेशन को लेकर हाई कोर्ट सख्त, दो महीने की समय-सीमा तय
चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्थित जीआरपी (Government Railway Police) बिल्डिंग के लंबे समय से लंबित नवीनीकरण (Renovation) को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने संबंधित विभागों को GRP बिल्डिंग के रेनोवेशन का कार्य पूरा करने के लिए दो महीने की समय-सीमा निर्धारित की है। यह आदेश स्टेशन परिसर में पुलिस कर्मियों और यात्रियों को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।

हाई कोर्ट में दायर याचिका में बताया गया कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर GRP की इमारत काफी जर्जर हालत में है। भवन में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण पुलिस स्टाफ को काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा और शिकायत निवारण से जुड़े कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। कोर्ट ने इस स्थिति को गंभीर मानते हुए प्रशासन से जवाब तलब किया था।

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि रेनोवेशन की प्रक्रिया पहले शुरू होनी थी, लेकिन विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से इसमें देरी हुई। इस पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थान पर पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर का मजबूत और आधुनिक होना बेहद जरूरी है।

हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, संबंधित विभागों को दो महीने के भीतर नवीनीकरण कार्य पूरा कर इसकी प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। यदि तय समय-सीमा का पालन नहीं किया गया, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

इस फैसले से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर तैनात GRP कर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलने की उम्मीद है। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। कोर्ट का यह कदम सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।