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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत विरोध प्रदर्शन

law  •  👁 10 views  •  16 Jan 2026
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत विरोध प्रदर्शन
जिला दंड अधिकारी, नालंदा के संयुक्त देश को सूचित किया गया है कि बिहार पुलिस आवर सेवा आयोग, बिहार, पटना द्वारा विज्ञापन संख्या-05/2025 के तहत 'पुलिस आवर इंस्पेक्टर' के पद पर चयन के लिए दिनांक 18/01/2026 (रविवार) और 21/01/2026 (बुधवार) को परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 02:30 बजे से 04:30 बजे तक होगी। परीक्षा बिहार शरीफ अनुमंडल मुख्यालय के 18 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसके लिए आमंत्रित किया जाता है:-
1. आर0पी0एस0 स्कूल, मकनपुर, एकंगरसराय रोड, बिहारशरीफ, नालन्दा।
2. सदरे आलम मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल, कागजी मुहल्ला, बिहारशरीफ।
3. आर०पी०एस० स्कूल, कचहरी रोड, बिहारशरीफ।
4. डेफोडिल पब्लिक स्कूल, मंगलास्थान, बिहारशरीफ, नालन्दा।
5. बिहार टाउन उच्च विद्यालय, बिहारशरीफ, नालन्दा।
6. रेजिडेंशियल मॉडल मिडिल स्कूल, भंसासुर, बिहार शरीफ।
7. पी0एम0 श्री आदर्श+2 हाई स्कूल, (बिहार टाउन हाई स्कूल कैम्पस), मनीराम अखाड़ा रोड, बिहारशरीफ।
8. स्टेट गर्ल्स मिडिल स्कूल, कमरुद्दीनगंज, बिहार शरीफ।
9. कैम्ब्रिज स्कूल, पहडपुरा, चोरा बगीचा, राणाविगहा, बिहारशरीफ।
10. KST0 कॉलेज, सोहसराय, बिहार शरीफ, नालंदा।
11. सोगरा उच्च विद्यालय+2, बिहारशरीफ।
12. एसओएस गर्ल्स +2 हाई स्कूल, बिहार शरीफ, नालंदा।
13. पॉलिटिकल गर्ल +2 हाई स्कूल, सोहसराय
14. नेशनल हाई स्कूल +2, शेखना, बिहार शरीफ।
15. रोजमेरी लैण्ड स्कूल, राँची रोड, बिहारशरीफ, नालन्दा।
16. सोगरा कॉलेज, गगनदीवान, बिहारशरीफ, नालन्दा।
17. जवाहर कन्या +2 उच्च विद्यालय, झिंगनगर, बिहारशरीफ।
18. पी०एल०साहू+2 उच्च विद्यालय, सोहसराय, बिहारशरीफ।
नालंदा के डिस्ट्रिक्ट पेनल्टी ऑफिसर के जॉइंट अपॉइंटमेंट ऑर्डर में बताया गया है कि BHNA0S0 की धारा 163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों से 500 गज की दूरी पर विरोध प्रदर्शन के आदेश को लागू किया जाए और इसे बड़े पैमाने पर फैलाया जाए। परीक्षा को शांतिपूर्ण और बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर पेनल्टी, पुलिस अधिकारियों और पुलिस सशस्त्र बलों की स्थायी तैनाती की गई है। पेट्रोल टीम के साथ-साथ पुलिस अधिकारी और पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। परीक्षा केंद्रों के आसपास शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवारक कार्रवाई की जानी ज़रूरी है।
मैं, किसलय श्रीवास्तव, बिहार शरीफ BHNASU के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, परीक्षा केंद्र के 500 गज के दायरे में विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश लागू करता हूँ। इस आदेश के तहत, एक साथ पाँच या उससे ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना, हथियार ले जाना, परीक्षा के दौरान बिना इजाज़त घूमना, किसी भी तरह के जानलेवा हथियार जैसे लाठी, भाला, तलवार और कोई भी आग्नेयास्त्र, जिसमें लाइसेंस वाली बंदूक भी शामिल है, ले जाना मना होगा। साथ ही, कोई भी परीक्षार्थी लिखने के सामान के अलावा कोई और सामान (मोबाइल सहित) परीक्षा केंद्र में नहीं ले जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही, परीक्षा केंद्र के 500 गज के दायरे में सभी तरह की फोटो स्टेट की दुकानें, साइबर कैफे और कोचिंग संस्थान सुबह 09:00 बजे से परीक्षा खत्म होने तक बंद रहेंगे। लाउडस्पीकर/साउंड सिस्टम वगैरह का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन है।
यह पुलिस अधिकारियों, पेनल्टी अधिकारियों, अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों और बिना छड़ी के चल न पाने वाले लोगों पर लागू नहीं होगा।
यह आदेश 18/01/2026 (रविवार) और 21/01/2026 (बुधवार) को होने वाली परीक्षा के दिनों के लिए लागू होगा।