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मद्रास हाई कोर्ट द्वारा मूक-बधिर पीड़िता के बयान में 'इशारों और हाव-भाव' का कोई ज़िक्र न पाए जाने के बाद रेप का आरोप हटा दिया गया।

Crime  •  👁 16 views  •  13 Jan 2026
मद्रास हाई कोर्ट द्वारा मूक-बधिर पीड़िता के बयान में 'इशारों और हाव-भाव' का कोई ज़िक्र न पाए जाने के बाद रेप का आरोप हटा दिया गया।
मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में एक बहरे और गूंगी महिला के साथ रेप के मामले में एक आदमी की सज़ा को बदलकर धोखाधड़ी की सज़ा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उसके बयान रिकॉर्ड करने वाले इंटरप्रेटर ने उसके खास इशारों और हाव-भाव का सही से वर्णन नहीं किया और उसकी गवाही रिकॉर्ड करते समय ज़रूरी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया, जिसमें इंटरप्रेटर को शपथ दिलाना भी शामिल था।
जस्टिस एम निर्मल कुमार 2018 में 20 साल की एक गूंगी-बहरी महिला के साथ रेप के मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक आदमी की अपील सुन रहे थे और उन्होंने उसकी सज़ा रेप के अपराध से घटाकर धोखाधड़ी में बदल दी।