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रिटायर्ड डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली पीआईएल पर हरियाणा को 4 हफ्ते का समय

law   •   👁 42 views   •   13 Jan 2026
 रिटायर्ड डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली पीआईएल पर हरियाणा को 4 हफ्ते का समय
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को हरियाणा सरकार को एक जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया। इस याचिका में एक रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का चेयरपर्सन नियुक्त किए जाने को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि और देरी होने पर राज्य सरकार जवाब देने का अपना अधिकार खो देगी।
एक अंतरिम आदेश में, चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस नीरजा कुलवंत कालसन की डिवीजन बेंच ने कहा कि 29 अगस्त, 2025 को नोटिस जारी होने के बावजूद, राज्य ने अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। बेंच ने निर्देश दिया कि अगर चार हफ़्तों के अंदर जवाब दाखिल नहीं किया गया, तो राज्य का ऐसा करने का अधिकार खत्म हो जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी, 2026 को होगी।