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चंडीगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन में सुधार की मांग: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

Politics  •  👁 14 views  •  08 Jan 2026
चंडीगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन में सुधार की मांग: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन (CFA) में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह याचिका एसोसिएशन के प्रशासन, चुनाव प्रक्रिया और खिलाड़ियों के हितों की अनदेखी से जुड़े गंभीर आरोपों के आधार पर दाखिल की गई थी।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष तर्क रखा कि चंडीगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन लंबे समय से नियमों के उल्लंघन और कथित मनमानी के तहत संचालित हो रही है। आरोप है कि एसोसिएशन में समय पर चुनाव नहीं कराए गए, युवा खिलाड़ियों को पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं और खेल विकास के लिए मिलने वाले फंड का उचित उपयोग नहीं हो रहा। इसके साथ ही, राष्ट्रीय खेल संहिता (नेशनल स्पोर्ट्स कोड) के प्रावधानों का पालन न किए जाने की बात भी याचिका में उठाई गई है।
हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि खेल संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये संस्थाएं देश में खेल प्रतिभाओं के विकास की अहम कड़ी होती हैं। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो सुधारात्मक कदम उठाना अनिवार्य होगा।
इस मामले से चंडीगढ़ सहित पूरे देश में खेल संघों के प्रशासनिक ढांचे पर सवाल खड़े हो गए हैं। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यह याचिका भविष्य में अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की खेल संस्थाओं के लिए भी एक मिसाल बन सकती है।
फिलहाल, केंद्र सरकार के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। अगली सुनवाई में हाईकोर्ट यह तय कर सकता है कि चंडीगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन में सुधार के लिए कौन-कौन से ठोस कदम उठाए जाएं। यह फैसला भारतीय खेल प्रशासन में पारदर्शिता और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।