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केंद्र सरकार का कहना है कि एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी कटौती की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करेगा।

Politics  •  👁 20 views  •  26 Dec 2025
केंद्र सरकार का कहना है कि एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी कटौती की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करेगा।
केंद्र ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस जनहित याचिका में हस्तक्षेप का विरोध किया, जिसमें एयर प्यूरीफायरों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने की मांग की गई थी, उन्हें चिकित्सा उपकरण के रूप में वर्गीकृत करते हुए। केंद्र ने चेतावनी दी कि कोई भी न्यायिक निर्देश न्यायालय द्वारा विधायी क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के समान होगा और शक्तियों के पृथक्करण के संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करेगा।
केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सहायक महासचिव एन वेंकटरमन ने याचिका पर विचार करने को "मुसीबतों का पिटारा खोलना" और केंद्र सरकार को "संवैधानिक दृष्टि से डरा हुआ" बताते हुए कहा कि संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्टों में की गई सिफारिशों और जीएसटी परिषद की बैठकों में प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के लिए पहले से ही एक विधायी प्रक्रिया मौजूद है। उन्होंने पूछा, "इस प्रक्रिया को अदालती कार्यवाही के माध्यम से कैसे रोका जा सकता है?"