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MUDA मामले में विशेष अदालत ने सिद्धारमैया को बड़ा राहत: क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार, राजनीतिक और कानूनी मायने क्या हैं?

Politics  •  👁 7 views  •  29 Jan 2026
MUDA मामले में विशेष अदालत ने सिद्धारमैया को बड़ा राहत: क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार, राजनीतिक और कानूनी मायने क्या हैं?
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी बी.एम. पार्वती, उनके भाई‑बड़े मल्लिकार्जुन स्वामी और भूमि मालिक जे. देवराजू के खिलाफ मायसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से जुड़ी भूमि आवंटन विवाद में बढ़ते दोषसाबित आरोपों के बीच सोमवार को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने लोकायुक्त द्वारा दी गई क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इससे चारों आरोपियों को आरोपों से क्लीन चिट मिल गई है और मामला उनके खिलाफ आगे आपराधिक कार्रवाई का खतरा फिलहाल कम हो गया है।
MUDA मामले की शुरुआत 2024 में तब हुई थी जब लोकायुक्त पुलिस ने सिद्धारमैया की पत्नी के नाम 14 आवासीय साइटों के आवंटन पर भ्रष्टाचार और अनियमितता का आरोप लगाया, कहा जाता है कि यह आवंटन पारंपरिक नियमों के विपरीत हुआ था और यह केंद्र सरकार तथा राज्य प्रशासन में प्रभाव का परिणाम था।
विरोधी पक्ष की याचिका पर विचार करते हुए विशेष अदालत ने लोकायुक्त की बी‑रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) को स्वीकार करते हुए कहा कि सिद्धारमैया सहित चारों के खिलाफ पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले हैं जिससे आपराधिक आरोप सिद्ध किए जा सकें। साथ ही अदालत ने याचिका और लोकायुक्त के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। लेकिन अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि MUDA मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी रह सकती है और आवश्यक होने पर ED (निगरानी विस्तार निदेशालय) जैसी एजेंसियां भी सीमित रूप से हस्तक्षेप कर सकती हैं।
इस फैसले का मुख्य राजनीतिक और प्रशासनिक मतलब यह है कि सिद्धारमैया को बड़ी राजनीतिक राहत मिली है। यह निर्णय उन्हें विरोधियों के आरोपों से चरणबद्ध ढंग से मुक्त करता है और शासन‑प्रमुख के रूप में उनकी साख को प्रभावित होने से रोकता है। साथ ही, इससे कांग्रेस सरकार को राजनीतिक विरोधियों के आरोपों का मुकाबला करने में मजबूती मिलेगी।
कुल मिलाकर, अदालत का यह कदम सिद्धारमैया और उनके परिवार के लिए एक कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जबकि MUDA मामले के व्यापक सवालों और अन्य आरोपियों की जांच अभी भी जारी है।