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नालंदा में राजस्व रिकॉर्ड की सत्यापित कॉपी अब केवल ऑनलाइन, डीएम कुंदन कुमार का बड़ा निर्देश

Politics  •  👁 6 views  •  20 Jan 2026
नालंदा में राजस्व रिकॉर्ड की सत्यापित कॉपी अब केवल ऑनलाइन, डीएम कुंदन कुमार का बड़ा निर्देश
श्री कुंदन कुमार, जिला अधिकारी, नालंदा द्वारा दिनांक 01.01.2026 से राजस्व अभिलेखों की सत्यापित (कॉपी) प्रति की प्रचलित भौतिक प्रणाली को समाप्त करने और ऑनलाइन प्रणाली से ही राजस्व अभिलेखों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति, जो सत्यापित प्रति के रूप में उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
बिहार अभिलेखागार नियमावली 1960 द्वारा प्रदान किए गए प्रपत्र में किसी भी सत्यापित प्रति के लिए स्टाम्प शुल्क का भुगतान करके आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया में पारंपरिक रूप से बाधाएं हैं। आवेदक को, जिसे चिर्कुट के नाम से जाना जाता है, अपना नाम, पता, वांछित दस्तावेज, संबंधित कार्यालय, जहां सत्यापित प्रति प्राप्त करनी है, नाम, पता, दस्तावेज कब तक प्राप्त करने हैं, जैसे विवरण भरकर कार्यालय में जमा करना होता है। आवेदन कार्यालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है और कुल पृष्ठों के अनुसार राशि के बराबर स्टाम्प लगाया जाता है और आवेदन प्राप्त किया जाता है। प्राप्त आवेदनों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, प्रभारी क्लर्क द्वारा कार्यालय प्रमुख से आदेश प्राप्त होने के बाद मूल दस्तावेज की छाया की सत्यापित प्रति, जिसमें आवेदन प्राप्त करने की तारीख, जमा करने की तारीख, शुल्क की राशि आदि का उल्लेख होता है, आवेदक को सौंप दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, आवेदकों को अक्सर संबंधित कार्यालय का दौरा करना पड़ता है और सत्यापित प्रति प्राप्त करने में आमतौर पर 7-14 दिन लगते हैं। यह प्रक्रिया आम नागरिकों के लिए बहुत कठिन, महंगी और विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों के लिए मुश्किल है।
राजस्व अभिलेखों की स्कैन की गई प्रतियां भूमि अभिलेख पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हैं और आवेदक उल्लिखित पोर्टल के माध्यम से आवश्यक शुल्क का भुगतान करके उल्लिखित दस्तावेजों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं और वर्तमान में आवेदकों की बढ़ती संख्या इससे लाभान्वित हो रही है।
राजस्व परिषद, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-831 दिनांक-26.06.2024 बिहार अभिलेखागार नियमावली 1960 के नियम-297(ए) को निम्नलिखित रूप में रखा गया है-
297 (ए) प्रमाणित प्रतियां: - ऑनलाइन विधि से सभी अभिलेखागार आदि से, वे प्रतियां, जो सक्षम अधिकारियों द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित हैं, प्रमाणित प्रति मानी जाएंगी। इसके अलावा, लैंड रिकॉर्ड पोर्टल की भी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई ज़रूरी रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक अपनी मांग ऑनलाइन भेज सकते हैं। उनकी मांग और उपलब्धता के आधार पर, बताए गए रिकॉर्ड की डिजिटल साइन की हुई कॉपी उन्हें जियो-आर्काइव्स पोर्टल के ज़रिए उपलब्ध कराई जाएगी।
पहले से मौजूद रेवेन्यू रिकॉर्ड की वेरिफाइड कॉपी (कॉपी करना) देने की फिजिकल सिस्टम को जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इसलिए, 01.01.2026 की तारीख से, रेवेन्यू रिकॉर्ड के संबंध में स्टेटमेंट की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। 01.01.2026 के बाद, सभी तरह के रेवेन्यू रिकॉर्ड की सिर्फ़ डिजिटल साइन की हुई कॉपी ही जियो-रिकॉर्ड्स पोर्टल के ज़रिए दिखाई जाएंगी, जो वेरिफाइड कॉपी के तौर पर मान्य होंगी।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार