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बार्शिटाकली आगजनी प्रकरण में बड़ा फैसला: वसीम खान बाइज्जत रिहा, अधिवक्ता तौसिफ नियाजी की सशक्त पैरवी रंग लाई

Politics  •  👁 12 views  •  29 Dec 2025
बार्शिटाकली आगजनी प्रकरण में बड़ा फैसला: वसीम खान बाइज्जत रिहा, अधिवक्ता तौसिफ नियाजी की सशक्त पैरवी रंग लाई
अकोला की तदर्थ सत्र न्यायालय (कोर्ट क्रमांक 1, न्यायाधीश एम. एस. भदाणे) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पुलिस स्टेशन बार्शिटाकळी में दर्ज अपराध क्रमांक 48/2022, सत्र खटला क्रमांक 07/2024 में आरोपी वसीम खान बरकतउल्लाह खान को बाइज्जत रिहा कर दिया। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 436, 427 और 504 के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
फरियादी ने आरोपी पर गाली-गलौच, मोटरसाइकिल तोड़फोड़, जबरन शादी का दबाव और 26 जनवरी 2022 की रात घर के आंगन का दरवाजा जलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। न्यायालय में कुल छह गवाहों के बयान दर्ज हुए।
आरोपी की ओर से प्रसिद्ध अधिवक्ता मो. तौसिफ नियाजी ने प्रभावी और तथ्यपूर्ण युक्तिवाद पेश किया। सभी सबूतों और गवाहो का गहन परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। इस केस मे अधिवक्ता तौसिफ नियाजी का सहयोग एड मोहसिन खान, एड चेतन दुबे, एड समीर खान, एड शाहेदा मंसूरी आदि ने किया