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सावधान! निजी वाहन पर लगाया 'सरकारी' बोर्ड या माइक तो खैर नहीं, बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन

walfare  •  👁 20 views  •  17 Jan 2026
सावधान! निजी वाहन पर लगाया 'सरकारी' बोर्ड या माइक तो खैर नहीं, बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन
पटना: यदि आप अपनी निजी कार या बाइक पर 'बिहार सरकार', 'भारत सरकार', 'पुलिस' या किसी पद का नेमप्लेट लगाकर घूम रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। बिहार पुलिस ने अब ऐसे वाहनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जो निजी होते हुए भी सरकारी पहचान का इस्तेमाल कर रहे हैं।
क्या है नया नियम और कार्रवाई?
हालिया निर्देशों के अनुसार, निजी वाहनों पर किसी भी प्रकार का पदनाम बोर्ड, विभाग का नाम, अनाधिकृत नेमप्लेट या लाउडस्पीकर (माइक) लगाना पूरी तरह गैरकानूनी है। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नेमप्लेट केवल उन्हीं वाहनों पर लगाई जा सकती है जो सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से आवंटित की गई हैं।
प्रमुख बिंदु:
जुर्माना: नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन मालिकों से 2500 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा रहा है।
सख्ती: पटना सहित राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर ऐसी गाड़ियों से बोर्ड उतरवाए जा रहे हैं।
पकड़े गए वाहन: हालिया कार्रवाई में दर्जनों ऐसी गाड़ियां जब्त की गईं या चालान काटे गए, जिन पर अवैध रूप से पुलिस या सरकार के बोर्ड लगे थे। साथ ही भारी मात्रा में अवैध लाइट्स और माइक भी बरामद किए गए हैं।
पुलिस की अपील
बिहार पुलिस ने जनता से अपील की है कि निजी वाहन का उपयोग केवल व्यक्तिगत कार्यों के लिए करें। किसी भी प्रकार का रौब दिखाने या पुलिस चेकिंग से बचने के लिए फर्जी बोर्ड का सहारा न लें।
"निजी वाहन पर सरकारी पद का प्रदर्शन न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि यह सुरक्षा के लिहाज से भी भ्रामक है। ऐसे मामलों में भारी जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।"