अवैध शराब परिवहन के विरूद्ध आबकारी विभाग पेटलावद की कार्यवाही
ब्यूरोचीफ रहीम शेरानी
झाबुआ,16 June 2020
झाबुआ जिले के पेटलावद श्री प्रबल सिपाहा कलेक्टर जिला झाबुआ के दिशा निर्देश और जिला आबकारी अधिकारी डॉ. शादाब अहमद सिद्दीक़ी के मार्गदर्शन में एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री जी एस रावत के निर्देशन में आज दिनांक 16.06. 2020 को आबकारी विभाग पेटलावद द्वारा मुखबिर कि सूचना के आधार पर ग्राम ठिकरिया बरवेट तिराहा पर आरोपी दीपक s/o अशोक कटारिया उम्र 22 वर्ष निवासी रामगढ़ द्वारा मोटर साईकल हीरो एच एफ डीलक्स MP45 ML9693 से अवैध शराब परिवहन की जा रही थी
जिससे चार पेटी मसाला मदिरा एवं वाहन जब्त कर म. प्र आबकारी अधिनियम 1915 कि धारा 34(1)क के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, शराब एवं वाहन की अनुमानित किमत क्रमश 32000/- एवं 40000 रूपये हैं।
कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक श्री योगेश दामा द्वारा कि गई कार्यवाही में मुख्य आरक्षक कुसुम डामोर एवं आरक्षक डावर का योगदान रहा।
ब्यूरोचीफ रहीम शेरानी
झाबुआ,16 June 2020
झाबुआ जिले के पेटलावद श्री प्रबल सिपाहा कलेक्टर जिला झाबुआ के दिशा निर्देश और जिला आबकारी अधिकारी डॉ. शादाब अहमद सिद्दीक़ी के मार्गदर्शन में एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री जी एस रावत के निर्देशन में आज दिनांक 16.06. 2020 को आबकारी विभाग पेटलावद द्वारा मुखबिर कि सूचना के आधार पर ग्राम ठिकरिया बरवेट तिराहा पर आरोपी दीपक s/o अशोक कटारिया उम्र 22 वर्ष निवासी रामगढ़ द्वारा मोटर साईकल हीरो एच एफ डीलक्स MP45 ML9693 से अवैध शराब परिवहन की जा रही थी
जिससे चार पेटी मसाला मदिरा एवं वाहन जब्त कर म. प्र आबकारी अधिनियम 1915 कि धारा 34(1)क के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, शराब एवं वाहन की अनुमानित किमत क्रमश 32000/- एवं 40000 रूपये हैं।
कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक श्री योगेश दामा द्वारा कि गई कार्यवाही में मुख्य आरक्षक कुसुम डामोर एवं आरक्षक डावर का योगदान रहा।