कोचिंग शिक्षक पुलिस थाना खजराना की गिरफ्त में, नाबालिग बालिका को बहला- फुसलाकर ले जाकर किया बलात्कार
आरोपी के विरुद्ध धारा 363,376 (2)(f), 506भादवी व 5/6 पोस्को एक्ट के तहत कार्यवाही।
संदीप शुक्ला,
थाना खजराना, इंदौर, 21 June 2020
दिनांक 19 जून 2020 को फरियादिया (रेशमा उम्र 16 साल निवासी खजराना, इंदौर परिवर्तित नाम) द्वारा अपनी माता व पिता के साथ थाना पर उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि वह कक्षा 10 वीं की छात्रा है तथा उसका मैथ्स सब्जेक्ट वीक है,
इस कारण उसने पड़ोस में पढ़ाने आने वाले हमजा सर से कोचिंग शुरु कर दी तथा कोचिंग करते हुए उसे 6 से 7 माह हो गए। दिनांक 8 जून 2020 को उसके मम्मी पापा उसकी नानी के घर दावत खाने गए थे, तथा उसका बड़ा भाई घर पर था। उसी दिन दोपहर कभी 2:00 बजे हमजा सर उसके घर आए और बोले कि तुम्हें मैथ्स में कुछ समझाना है मेरे साथ चलो उसने बताया उसके माता-पिता घर पर नहीं है तो वह बोले बस 15 मिनट के लिए चलो तब वह उसके भाई से पूछकर हमजा सर के साथ उनकी मोटरसाइकिल पर बैठकर गई तो हमजा सर उसे स्वयं के घर सिल्वर कालोनी लेकर गए तथा दरवाजा बंद कर दिया और उसे डरा धमकाकर जबरजस्ती उसके साथ गलत काम किया तथा धमकी दिया कि उक्त घटना किसी को बताई तो जान से मार देगा। उक्त घटना से वह डर गई थी, आज घटना माता पिता को बताई व रिपोर्ट करने आई।
उक्त पर से आरोपी हमजा के विरुद्ध अपराध धारा 363,376(2)(f),506 ipc व 5/6 पोस्को एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। जिसके पालन में थाना खजराना द्वारा आरोपी हमजा पिता मोहम्मद ईस्माइल निवासी सिल्वर कालोनी खजराना इंदौर को घटना में प्रयुक्त मोटर साईकल के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई।
उक्त कार्यवाही में उनि रामबाई वट्टी, प्र.आर 147 गोविंद खिंची व आर संजय मालाकार की सराहनीय भूमिका रही।
आरोपी के विरुद्ध धारा 363,376 (2)(f), 506भादवी व 5/6 पोस्को एक्ट के तहत कार्यवाही।
संदीप शुक्ला,
थाना खजराना, इंदौर, 21 June 2020
दिनांक 19 जून 2020 को फरियादिया (रेशमा उम्र 16 साल निवासी खजराना, इंदौर परिवर्तित नाम) द्वारा अपनी माता व पिता के साथ थाना पर उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि वह कक्षा 10 वीं की छात्रा है तथा उसका मैथ्स सब्जेक्ट वीक है,
इस कारण उसने पड़ोस में पढ़ाने आने वाले हमजा सर से कोचिंग शुरु कर दी तथा कोचिंग करते हुए उसे 6 से 7 माह हो गए। दिनांक 8 जून 2020 को उसके मम्मी पापा उसकी नानी के घर दावत खाने गए थे, तथा उसका बड़ा भाई घर पर था। उसी दिन दोपहर कभी 2:00 बजे हमजा सर उसके घर आए और बोले कि तुम्हें मैथ्स में कुछ समझाना है मेरे साथ चलो उसने बताया उसके माता-पिता घर पर नहीं है तो वह बोले बस 15 मिनट के लिए चलो तब वह उसके भाई से पूछकर हमजा सर के साथ उनकी मोटरसाइकिल पर बैठकर गई तो हमजा सर उसे स्वयं के घर सिल्वर कालोनी लेकर गए तथा दरवाजा बंद कर दिया और उसे डरा धमकाकर जबरजस्ती उसके साथ गलत काम किया तथा धमकी दिया कि उक्त घटना किसी को बताई तो जान से मार देगा। उक्त घटना से वह डर गई थी, आज घटना माता पिता को बताई व रिपोर्ट करने आई।
उक्त पर से आरोपी हमजा के विरुद्ध अपराध धारा 363,376(2)(f),506 ipc व 5/6 पोस्को एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। जिसके पालन में थाना खजराना द्वारा आरोपी हमजा पिता मोहम्मद ईस्माइल निवासी सिल्वर कालोनी खजराना इंदौर को घटना में प्रयुक्त मोटर साईकल के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई।
उक्त कार्यवाही में उनि रामबाई वट्टी, प्र.आर 147 गोविंद खिंची व आर संजय मालाकार की सराहनीय भूमिका रही।