जिला दण्डाधिकारी कलेक्टर श्री प्रबल सिपाहा की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक मे कई महत्वपूर्ण निर्णय
रहीम शेरानी
झाबुआ,03 May 2020
झाबुआ जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक रविवार को यहां कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रबल सिपाहा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
इस बैठक में जिला प्रशासन के साथ-साथ जनप्रतिनिधि एवं ख्याति प्राप्त गणमान्य नागरिको की उपस्थिति में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के तहत सुझाव लिये जाकर विचारोपरांत सम्पूर्ण लॉक डाउन के भारत सरकार की गाइड लाईन के अनुपालन में सर्तों के अधीन आंशिक छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।श्री सिपाहा ने बताया की जिले के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त दुकाने प्रातः8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। थोक सब्जी विक्रय के लिये झाबुआ नगर हेतु सब्जी मण्डी (पोलिटेक्निक कालेज ग्राउण्ड ) में गोले बनाकर सब्जी विक्रेता प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक सब्जी विक्रय कर सकेगें। शेष नगरीय क्षेत्रों में अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा खेल मैदान का चयन कर सब्जी की दुकानें संचालित करा सकेगें।
समस्त आंशिक छूट प्रदाय दुकानें रविवार को पूर्णतः बंद रहेगी। प्रत्येक व्यापारी को अपनी दुकान के आगे नियमानुसार आईल पेंट से गोले बनाकर सोसल डिस्टेंसिंग का स्वयं पालन करावेगें।
किसी दुकान पर इसका पालन नहीं करने पर संबंधित व्यापारी एवं ग्राहकों के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
प्रत्येक व्यापारी को अपनी दुकान पर युक्तियुक्त अनुसार सेनेटाईजर रखकर उपभोक्ताओं से उपयोग कराना अनिवार्य होगा।
श्री सिपाहा ने अवगत कराया की पान, गुटका, तम्बाखू दुकाने, होटल हलुवाई, रेस्टोरेंट, चाय केंटिन, सेलून, चाट मसाले, ब्यूटी पार्लर, सिनेमाघर, जिले के समस्त हाट बाजार, कस्बा, शहरी क्षेत्रों के अंदर सब्जी की स्थाई दुकान लगाकर सब्जी आदि विक्रय करना, दोपहर 2 बजे से आगामी दिवस के प्रातः 8 बजे तक बिना युक्तियुक्त कारणों से घुमना-फिरना, समस्त सार्वजनिक धार्मिक गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।
इस बैठक में सांसद श्री जी. एस. डामोर ने कहा कि शहर में प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक बाजार खोलने का समय निर्धारित है। आम जनता की सुविधा को देखते हुए सोने चांदी (ज्वेलर्स) की दुकाने भी खोलने की छूट प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।
श्री डामोर ने आम जनता से अनुरोध किया कि वे कोरोना वायरस से बचने व रोकथाम के लिए मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग रखने तथा नियमों का पालन करें।
इस बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जैन, थांदला तथा पेटलावद विधान सभा क्षेत्र के विधायक गण, सांसद प्रतिनिधि श्री मनोज अरोडा, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री ओम शर्मा, अधिकारी गण, नागरिक गण, उपस्थित थे।
रहीम शेरानी
झाबुआ,03 May 2020
झाबुआ जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक रविवार को यहां कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रबल सिपाहा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
इस बैठक में जिला प्रशासन के साथ-साथ जनप्रतिनिधि एवं ख्याति प्राप्त गणमान्य नागरिको की उपस्थिति में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के तहत सुझाव लिये जाकर विचारोपरांत सम्पूर्ण लॉक डाउन के भारत सरकार की गाइड लाईन के अनुपालन में सर्तों के अधीन आंशिक छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।श्री सिपाहा ने बताया की जिले के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त दुकाने प्रातः8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। थोक सब्जी विक्रय के लिये झाबुआ नगर हेतु सब्जी मण्डी (पोलिटेक्निक कालेज ग्राउण्ड ) में गोले बनाकर सब्जी विक्रेता प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक सब्जी विक्रय कर सकेगें। शेष नगरीय क्षेत्रों में अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा खेल मैदान का चयन कर सब्जी की दुकानें संचालित करा सकेगें।
समस्त आंशिक छूट प्रदाय दुकानें रविवार को पूर्णतः बंद रहेगी। प्रत्येक व्यापारी को अपनी दुकान के आगे नियमानुसार आईल पेंट से गोले बनाकर सोसल डिस्टेंसिंग का स्वयं पालन करावेगें।
किसी दुकान पर इसका पालन नहीं करने पर संबंधित व्यापारी एवं ग्राहकों के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
प्रत्येक व्यापारी को अपनी दुकान पर युक्तियुक्त अनुसार सेनेटाईजर रखकर उपभोक्ताओं से उपयोग कराना अनिवार्य होगा।
श्री सिपाहा ने अवगत कराया की पान, गुटका, तम्बाखू दुकाने, होटल हलुवाई, रेस्टोरेंट, चाय केंटिन, सेलून, चाट मसाले, ब्यूटी पार्लर, सिनेमाघर, जिले के समस्त हाट बाजार, कस्बा, शहरी क्षेत्रों के अंदर सब्जी की स्थाई दुकान लगाकर सब्जी आदि विक्रय करना, दोपहर 2 बजे से आगामी दिवस के प्रातः 8 बजे तक बिना युक्तियुक्त कारणों से घुमना-फिरना, समस्त सार्वजनिक धार्मिक गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।
इस बैठक में सांसद श्री जी. एस. डामोर ने कहा कि शहर में प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक बाजार खोलने का समय निर्धारित है। आम जनता की सुविधा को देखते हुए सोने चांदी (ज्वेलर्स) की दुकाने भी खोलने की छूट प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।
श्री डामोर ने आम जनता से अनुरोध किया कि वे कोरोना वायरस से बचने व रोकथाम के लिए मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग रखने तथा नियमों का पालन करें।
इस बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जैन, थांदला तथा पेटलावद विधान सभा क्षेत्र के विधायक गण, सांसद प्रतिनिधि श्री मनोज अरोडा, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री ओम शर्मा, अधिकारी गण, नागरिक गण, उपस्थित थे।