बिना अनुमति के अनुपस्थित एवं कार्य में लापरवाही करने पर जिला कलेक्टर ने की सेवा समाप्ति की कार्यवाही
ब्यूरोचीफ महेलका अंसारी
बुरहानपुर,22 May 2020
श्री अखिलेश कुमार जायसवाल मैनेजर (संविदा) सिटी मिशन एवं श्री संदीप गणवीर (संविदा) सिटी मिशन द्वारा संविदा शर्तों का पालन न करते हुए शासकीय कार्य में लापरवाही करना, वरिष्ठ अधिकारियो के आदेशों की अवहेलना करना तथा कोविड -19 (कोरोना महामारी) के दौरान बिना अनुमति के मुख्यालय छोडना, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3, अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1968 एवं आपदा प्रबंधन नियम 2005 के विपरीत है।
जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी, बुरहानपुर श्री प्रवीण सिंह ने आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल को पत्र के माध्यम से अवगत कराया हैं, कि इनके उपरोक्त कृत्यों को देखते हुये दोनों मैनेजर सिटी मिशन के विरूद्ध सेवा समाप्ति का कार्यवाही की जाकर इनके स्थान पर अन्य सिटी मिशन मैनेजर की नियुक्ति नगर पालिका निगम बुरहानपुर में की जाना है।
ब्यूरोचीफ महेलका अंसारी
बुरहानपुर,22 May 2020
श्री अखिलेश कुमार जायसवाल मैनेजर (संविदा) सिटी मिशन एवं श्री संदीप गणवीर (संविदा) सिटी मिशन द्वारा संविदा शर्तों का पालन न करते हुए शासकीय कार्य में लापरवाही करना, वरिष्ठ अधिकारियो के आदेशों की अवहेलना करना तथा कोविड -19 (कोरोना महामारी) के दौरान बिना अनुमति के मुख्यालय छोडना, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3, अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1968 एवं आपदा प्रबंधन नियम 2005 के विपरीत है।
जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी, बुरहानपुर श्री प्रवीण सिंह ने आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल को पत्र के माध्यम से अवगत कराया हैं, कि इनके उपरोक्त कृत्यों को देखते हुये दोनों मैनेजर सिटी मिशन के विरूद्ध सेवा समाप्ति का कार्यवाही की जाकर इनके स्थान पर अन्य सिटी मिशन मैनेजर की नियुक्ति नगर पालिका निगम बुरहानपुर में की जाना है।