पंजीयन 8 मई से प्रारंभ
रहीम शेरानी
इंदौर,06 May 2020
धार सचिव कृषि उपज मंडी समिति राजगढ ने बताया कि कृषि उपज मण्डी समिति, राजगढ जिला धार में शासन के निर्देशानुसार कृषको की कृषि उपज खुली घोष निलामी के द्वारा विक्रय करने का निर्णय लिया गया है।
इसके लिए किसान भाईयों को उनकी उपज का मोबाईल नम्बर 9301428064, 9301429622 पर पंजीयन कराना होगा।
मण्डी द्वारा पंजीकृत कृषकों को उनको मोबाइल नम्बर पर मण्डी में उपज विक्रय के लिये लाने तिथि का मैसेज भेजा जावेगा। कृषक को आपने साथ जिस मोबाईल नम्बर पर मैसेज आया है उसे मेसज को प्रमाण स्वरूप साथ लाना होगा एवं मण्डी के प्रवेश द्वार पर मैसेज संबंधित कर्मचारी को दिखाना होगा एवं आईडी जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से एक साथ में लाना अनिवार्य है ।
मेसेज का प्रमाण एवं आईडी प्रूफ के आधार पर ही मण्डी में प्रवेश दिया जावेगा।
मण्डी में प्रवेश करने वाले सभी कृत्यकारी (कृषक, व्यापारी, हम्माल, तुलावटी) आदि को सोशल डिस्टसिंग का पालन करना, मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
एक पंजीयन पर एक कृषि उपज के वाहन को ही प्रवेश दिया जावेगा एक वाहन पर विक्रेता कृषक एव उनके वाहन चालको ही प्रवेश दिया जावेगा
एवं प्रांगण में कृषि उपज की ढेरी लगाना प्रतिबंधित रहेगा विक्रय हेतु कृषि उपजों के वाहनों को मण्डी में दोपहर 12 बजे तक प्रवेश दिया जावेगा। पंजीयन 8 मई से प्रारंभ किया जाएगा। पंजीयन का समय प्रातः 11:00 से शाम 5:00 बजे तक रहेगा । निलामी का समय प्रातः 10 बजे से रहेगा।
रहीम शेरानी
इंदौर,06 May 2020
धार सचिव कृषि उपज मंडी समिति राजगढ ने बताया कि कृषि उपज मण्डी समिति, राजगढ जिला धार में शासन के निर्देशानुसार कृषको की कृषि उपज खुली घोष निलामी के द्वारा विक्रय करने का निर्णय लिया गया है।
इसके लिए किसान भाईयों को उनकी उपज का मोबाईल नम्बर 9301428064, 9301429622 पर पंजीयन कराना होगा।
मण्डी द्वारा पंजीकृत कृषकों को उनको मोबाइल नम्बर पर मण्डी में उपज विक्रय के लिये लाने तिथि का मैसेज भेजा जावेगा। कृषक को आपने साथ जिस मोबाईल नम्बर पर मैसेज आया है उसे मेसज को प्रमाण स्वरूप साथ लाना होगा एवं मण्डी के प्रवेश द्वार पर मैसेज संबंधित कर्मचारी को दिखाना होगा एवं आईडी जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से एक साथ में लाना अनिवार्य है ।
मेसेज का प्रमाण एवं आईडी प्रूफ के आधार पर ही मण्डी में प्रवेश दिया जावेगा।
मण्डी में प्रवेश करने वाले सभी कृत्यकारी (कृषक, व्यापारी, हम्माल, तुलावटी) आदि को सोशल डिस्टसिंग का पालन करना, मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
एक पंजीयन पर एक कृषि उपज के वाहन को ही प्रवेश दिया जावेगा एक वाहन पर विक्रेता कृषक एव उनके वाहन चालको ही प्रवेश दिया जावेगा
एवं प्रांगण में कृषि उपज की ढेरी लगाना प्रतिबंधित रहेगा विक्रय हेतु कृषि उपजों के वाहनों को मण्डी में दोपहर 12 बजे तक प्रवेश दिया जावेगा। पंजीयन 8 मई से प्रारंभ किया जाएगा। पंजीयन का समय प्रातः 11:00 से शाम 5:00 बजे तक रहेगा । निलामी का समय प्रातः 10 बजे से रहेगा।