भ्रामक संदेश भेजने के आरोप में थाना शिकारपुरा बुरहानपुर में प्रकरण दर्ज
मेहलक़ा अंसारी
बुरहानपुर,20 April 2020
थाना प्रभारी, थाना शिकारपुरा बुरहानपुर ने बताया किबुरहानपुर मंडी ग्रुपमें दिनांक 19 4 2020 को आरोपी गिरीश झवेरी पिता गिरधरलाल झवेरी, निवासी प्रतापपुरा, बुरहानपुर द्वारा अपने मोबाइल नंबर 98263-87923 के माध्यम से एक टेक्स्ट मैसेजकल से बुरहानपुर जिले में यह होंगे परिवर्तन कलेक्टर साहब के आदेश लिखकर एक सूची कौन सी दुकान खुली रहेगी और कौन सी नहीं । भ्रामक सूची पोस्ट की, उक्त भ्रामक संदेश व्यापारियों में आग की तरह फैल गया एवं व्यापारियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई । जबकि लाकडाउन में श्रीमान कलेक्टर महोदय, बुरहानपुर द्वारा इस तरह की कोई भी सूची अनुसार आदेश जारी नहीं किया गया है। इस कृत्य पर शिकारपुरा, बुरहानपुर द्वारा भादवि की धारा 188 के तहत अपराध क्रमांक 222/20 पंजीबद्ध किया गया है। थाना प्रभारी द्वारा सभी मोबाइल उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिना किसी ठोस तथ्य के इस तरह के भ्रामक/निराधार संदेशों को सोशल मीडिया पर पोस्ट/ फॉरवर्ड आदि ना करें ।